नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को न्यूज़क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक परबीर पुरकाइस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती द्वारा दायर याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। याचिकाओं में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक मामले में उनकी पुलिस हिरासत को चुनौती दी गई है।
न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति पीके मिश्रा की पीठ ने दलीलें सुनीं और नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा। मामले की आगे की सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। आरोप है कि न्यूज पोर्टल को चीन समर्थक प्रोपेगेंडा चलाने के लिए पैसे मिले थे.
पिछले हफ्ते दिल्ली हाई कोर्ट ने पुरकैस्थ और चक्रवर्ती की याचिका खारिज कर दी थी और पुलिस रिमांड बरकरार रखी थी. ये दोनों 10 अक्टूबर से न्यायिक हिरासत में हैं.
यह याद किया जा सकता है कि 3 अक्टूबर को, दिल्ली पुलिस ने न्यूज़ क्लिक के कार्यालय और समाचार पोर्टल के संपादकों और पत्रकारों के आवासों सहित कई छापे के बाद दोनों को गिरफ्तार किया था। हाई कोर्ट द्वारा याचिकाएं खारिज किए जाने के बाद पुरकैस्थ ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
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