रांची: सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने नेशनल शूटर तारा शाहदेव से जुड़े केस में अपना फैसला सुना दिया है. सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने 23 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने इस केस में ट्रायल फेस कर रहे तीनों आरोपियों रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन, हाईकोर्ट के बर्खास्त पूर्व रजिस्ट्रार (विजिलेंस) मुश्ताक अहमद और कोहली की मां कौशल रानी को दोषी करार दिया है. दोषियों की सजा की बिंदु पर अदालत 5 अक्टूबर को सुनवाई करेगा. दोषी करार दिये जाने के बाद कोर्ट के आदेश से दोषियों को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है.फैसले के दौरान कोर्ट में मौजूद पीड़िता तारा शाहदेव ने कहा कि मैंने इंसाफ मांगा था और कोर्ट में मुझे इंसाफ दिया. आज के दिन का लंबे समय से इंतजार था. बता दें कि सीबीआई की ओर से केस साबित करने के लिए कुल 26 गवाह पेश किये गये. उन गवाहों और सीबीआई द्वारा पेश किये गये सबूतों के आधार पर कोर्ट ने रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली, मुश्ताक अहमद और कौशल रानी को दोषी करार दिया. वहीं बचाव पक्ष द्वारा पेश किये गये 4 गवाह कोर्ट में तीनों की बेगुनाही साबित नहीं कर पाये.
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