Deoghar : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के सफल क्रियान्वयन व संचालन को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गई कि झारखंड सरकार, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं (18 से 35 वर्ष तक) जो किसी भी कौशल प्रशिक्षण या व्यवसायिक पाठ्यक्रम के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण, सरकारी आईटीआई, सरकारी पॉलिटेक्निक एवं अन्य सरकारी व्यवसायिक पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण है एवं राज्य के किसी भी नियोजनालय में निबंधित हो तथा किसी भी रोजगार स्वरोजगार से नहीं जुड़े है, तो 1 वर्ष के लिए राज्य सरकार द्वारा सहायता के रूप में नियत राशि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2020-21 की नई योजना मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत सभी जरूरतमंद, योग्य लोगों को आवेदन देने के उपरांत राज्य सरकार द्वारा सहायता राशि के रूप में 5000 रुपए दिए जाएंगे। यह राशि बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने व सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से दिया जाएगा।
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इसके अलावे बैठक के दौरान उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग, उद्योग विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, पर्यटन, कला, खेलकूद एवं युवा मामले विभाग, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि उनके कार्यालयों के माध्यम से अब तक जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में रह रहे लोगों को दिए गए प्रशिक्षण एवं उनके रोजगार की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त करें। साथ ही संबंधित अधिकारियों को बेरोजगार, जरूरतमंद युवाओं की सूची तैयार करने तथा उन्हें मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत सहायता राशि प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र भरवा कर जल्द से जल्द जिला स्तरीय जांच समिति को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। आगे उपायुक्त ने मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए योग्यता, पात्रता एवं आवेदन की प्रक्रिया के संबंध में अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा करतें हुए नियोजन पदाधिकारी को योजना का व्यापक रुप से प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया।
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■ मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना….
राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण, सरकारी आइटीआइ, सरकारी पॉलीटेक्निक एवं अन्य सरकारी व्यावसायिक पाठयक्रम से उतीर्ण और सरकार द्वारा स्थापित मानकों पर सफलतापूर्वक प्रमाणित होना चाहिए।
■क्या होगी पात्रता….
आवेदक बेरोजगार होना चाहिए (आवेदक न तो सार्वजनिक, निजी क्षेत्र से जुडे हों और न ही स्वरोजगार से जुडें हों), आवेदक झारखंड के नियोजनालय में निबंधित होना चाहिए, योजना के लिए चिन्हित पाठयक्रम के लिए निर्धारित अहर्ताओं के अनुरूप शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, योजना का लाभ के लिए किसी प्रकार का दोहरीकरण न हो, झारखंड राज्य के निवासी, अधिवास हो, स्वयं का वैध बैंक खाता व आधार कार्ड हो, किसी ऐसे अपराध में अभियुक्त न हो जिसकी वजह से 48 घंटे या इससे अधिक के कारावास हुई हों, नियोजनालय में निबंधन की तिथि को आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से कम होनी चाहिए (अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उम्र-सीमा में नियमानुसार छूट देय होगी)।
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