Lockdown/Unlock-4 : एक जुलाई सुबह 06:00 बजे तक रहेंगी पहले की तरह पाबंदियां

Ranchi : एक हफ्ते के लिए चल रहीं सभी पाबंदियां पहले की चलती रहेंगी। राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन की बैठक में इसका फैसला लिया. इसमें झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह- आंशिक लॉकडाउन को एक जुलाई तक के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया। अब एक जुलाई की सुबह छह बजे पहले की तरह ही नियम और पाबंदियां लागू रहेंगे। सरकार ने इस बार भी हर रविवार लगने वाले पूर्ण लॉकडाउन को यथावत रखा है. झारखंड में सभी जगह शाम 4 बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी। अनलॉक-3 के तहत मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सुरक्षा में कई तरह से छूटें पहले ही दे दी थीं। इसमें सभी जिलों में कपड़ा, जूता और ज्वेलरी की दुकानों को खोलना शामिल है।

सीएम हेमंत ने कहा- खतरा अभी नहीं टला है

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अभी खतरा टला नहीं है, इसलिए एक जुलाई तक के लिए सारी पाबंदियों को पहले की तरह लागू किया गया है और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को एक हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है, हमें सरकार के निर्देशों को सही तरीके से पालन करने की जरूरत है, तभी इस संक्रमण से जीता जा सकता है। मेरा सभी राज्यवासियों से निवेदन है कि अभी खतरा टला नहीं है, इसलिए अपने और अपने परिवार वालों की सुरक्षा का ख्याल करें और सरकार के निर्देशों का सही से पालन करें।

अनलॉक -03 में मिली थी ये छूट

अनलॉक-3 में संडे को संपूर्ण लॉकडाउन रखा गया था, शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार 6 बजे तक ये जारी था, इस दौरान सिर्फ 24 घंटे दूध और दवा दुकानों को खालने की अनुमति थी।

1.सब जिलों में सभी दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल रही थीं, जो लागू रहेंगी।
2.शॉपिंग माल और Departmental स्टोर भी खुले थे, जो लागू रहेगा।
3.सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय में 50% स्टाफ के साथ 4 बजे अपराह्न तक हो रहा था काम जो लागू रहेगा।
4.शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल – किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी, स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले थे जो लागू रहेगा।
5.शेष पाबंदी पूर्व की तरह जारी थी, जो लागू रहेगा।
6.सिनेमा हॉल, क्लब, बार, banquet हॉल, मल्टीप्लेक्स, बंद थे, जो लागू रहेगा।
7.स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल और पार्क बंद थे , जो लागू रहेगा।
8.समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद थे, जो लागू रहेगा।
9.आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी गयी थी, जो लागू रहेगा।
10.5 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध था, जो लागू रहेगा।

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