सभी जिलों में मतदान के दिन 25 प्रतिशत केंद्रों पर होगी लाइव वेबकास्टिंग और स्ट्रीमिंग

सभी जिलों में मतदान के दिन 25 प्रतिशत केंद्रों पर होगी लाइव वेबकास्टिंग और स्ट्रीमिंग वेबकास्टिंग की मॉनिटरिंग के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय और सभी जिलों में बनाया जा रहा कंट्रोल रूमवेबकास्टिंग के लिए नियुक्त नोडल अफसरों तथा तकनीकी कर्मियों को मिला प्रशिक्षण

रांची । विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए हर जिले में कम से कम 25 प्रतिशत मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की जायेगी। उप सचिव शब्बीर अहमद ने मंगलवार को वेबकास्टिंग के लिए सभी जिलों में नियुक्त नोडल अफसर और इसके ऑपरेशन से जुड़े तकनीकीकर्मियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में कहा कि मतदान केंद्रों के अंदर मतदान संबंधी गतिविधियों की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। मतदान के दिन मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग देखने और निगरानी करने के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय और सभी जिलों में नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) बनाया जा रहा है।

मतदान के दिन वेबकास्टिंग की होगी निरंतर मॉनिटरिंग

जिला स्थित नियंत्रण कक्ष में एक नोडल पदाधिकारी और तकनीकी सहायक सहित लाइव वेबकास्टिंग की निरंतर निगरानी के लिए कर्मी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। वेबकास्टिंग की लाइव मॉनिटरिंग के दौरान किसी भी त्रुटि के लिए समय पर और त्वरित सुधार आवश्यक कार्रवाई जिला नियंत्रण कक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए नियंत्रण कक्ष में वायरलेस सेट से युक्त एक पुलिस पदाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति की जाएगी।

मतदान के दो दिन पहले कर ली जाए वेबकास्टिंग की टेस्टिंग

उप सचिव ने बताया कि मतदान के दो दिन पूर्व ही वेबकास्टिंग वाले मतदान केंद्रों से होनेवाली लाइव स्ट्रीमिंग का प्रदर्शन, क्वालिटी और निरंतरता की टेस्टिंग कर लिया जाए, ताकि मतदान के दिन वेबकास्टिंग को लेकर किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं हो। इसके साथ ही मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत वेबकास्टिंग से संबंधित डेटा को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में सुनिश्चित करेंगे।

गलत गतिविधियों पर कार्रवाई

प्रशिक्षण कार्यक्रम में बताया गया कि किसी भी परिस्थिति में (विशेष परिस्थितियों को छोड़कर) किसी मतदाता के साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर, पोलिंग एजेंट अथवा सुरक्षा कर्मी या अन्य किसी व्यक्ति को पोलिंग कंपार्टमेंट के पास नहीं जाना है और किसी भी अनावश्यक व्यक्ति को पोलिंग बूथ के भीतर नहीं रहने देना है। इसके साथ किसी भी स्थिति में अगर कोई गलत गतिविधि प्रदर्शित होती है अथवा पता चलता है तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनात्मक एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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