नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। मिशेल ने सीबीआई और ईडी दोनों के मामले में जमानत याचिका दायर की है। ट्रायल कोर्ट दोनों मामलों में मिशेल की ज़मानत याचिका खारिज कर चुका है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में सीबीआई को तिहाड़ जेल में बंद बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल से पूछताछ की अनुमति दे दी है। स्पेशल जज अरविंद कुमार ने ये आदेश दिया। पिछले सात सितम्बर को कोर्ट ने मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दिया था। पिछले चार अप्रैल को ईडी ने मिशेल के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दायर किया था। ईडी ने आरोपपत्र में मिशेल की कंपनी के पार्टनर डेविड साइम्स को आरोपी बनाया है। ईडी ने मिशेल की कंपनी ग्लोबल सर्विसेज एफईजेड और ग्लोबल ट्रेडर्स को भी आरोपित बनाया है। मिशेल और साइम्स इन दोनों कंपनियों के डायरेक्टर हैं। इस चार्जशीट पर कोर्ट संज्ञान ले चुकी है। 22 दिसम्बर,2018 को भी कोर्ट ने मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मिशेल को प्रत्यर्पण से लाने के बाद 04 दिसम्बर,2018 की रात में ही सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई ने कहा था कि अगस्ता घोटाले की करीब तीन हजार करोड़ रुपये की रकम दुबई के दो खातों में ट्रांसफर किए गए। इस मामले का एक आरोपित राजीव सक्सेना सरकारी गवाह बन चुका है। इस मामले में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी, उनके भतीजे संजीव त्यागी और वकील गौतम खेतान को भी आरोपी बनाया गया है।
This post has already been read 9064 times!