दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल को कोर्ट ने सुनाई 6 महीने की सजा

  • रामनिवास गोयल समेत सभी 5 आरोपितों को हाईकोर्ट में अपील करने तक के लिए मिली जमानत

नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 2015 में एक बिल्डर के घर में अनधिकृत रूप से घुसकर हमला करने और उत्पात मचाने के मामले में दोषी करार दिए गए दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल को छह महीने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने रामनिवास गोयल समेत सभी पांच आरोपितों को हाईकोर्ट में अपील करने तक के लिए जमानत भी दे दी। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने सभी आरोपितों को 11 अक्टूबर को दोषी करार दिया था। सुनवाई के दौरान रामनिवास गोयल ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया था। गोयल के वकील मोहम्मद इरशाद ने कहा था कि ये एक अनोखा मामला है, जहां आरोपितों को छोड़ दिया गया और जिन्होंने शिकायत की उन्हें आरोपित बना दिया गया। उन्होंने कहा कि असल में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य शराब को नष्ट कर रहे थे और गोयल ने पुलिस से इसकी शिकायत की थी। पुलिस को कई बार कॉल की गई लेकिन उसने एक बार भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि हमारा मकसद था कि शराब को बांटने से रोका जाए। मौके पर पुलिस और एसडीएम मौजूद थे। यहां तक कि घर के सदस्य भी मौजूद थे। तब ये अनधिकृत प्रवेश कैसे हुआ?  मौके से शराब की बोतलों के अलावा बीजेपी की चुनाव प्रचार सामग्री मिली। इससे साबित होता है कि चुनाव के दौरान गलत काम किए गए। पुलिस ने विवेक विहार के स्थानीय बिल्डर मनीष घई की शिकायत पर 6 फरवरी, 2015 को आप के शाहदरा के विधायक और वर्तमान विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल और उनके समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। सात फरवरी, 2015 को ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए थे। एफआईआर के मुताबिक गोयल ने घई के शराब और कंबल रखने के आरोप में घर में अवैध रुप से छापा मारा था। इन आरोपों को गोयल ने ये कहते हुए खारिज किया था कि वे जब बिल्डर के घर गए थे तो उनके साथ स्थानीय पुलिस, एसएचओ और एसीपी मौजूद थे ।

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