नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने ऑडिट रिपोर्ट की जरूरत वाले विशेष मामलों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को एक महीने के लिए बढ़ा दी है। पहले ये तिथि 30 सितम्बर, 2019 थी उसे बढ़ाकर 31 अक्टूबर किया गया है। सीबीडीटी ने गुरुवार देररात जारी बयान में यह जानकारी दी। सीबीडीटी ने कहा है कि पूरे देश से मिली प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए उनके लिए आईटीआर और ऑडिट रिपोर्ट्स दाखिल करने की अंतिम तिथि उन लोगों के लिए बढ़ाई गई है जिनके अकाउंट का ऑडिट होना अभी बाकी है। इसकी औपचारिक अधिसूचना जल्द जारी होगी। यह आईटीआर वही भरेंगे, जिनकी असेसिंग आयकर अधिनियम की धारा 44एबी (44AB) के तहत की जाती है। इनमें कंपनियां, पार्टनरशिप कंपनियां, प्रोपराइटरशिप शामिल हैं। साथ ही उनके अकाउंट को फाइलिंग के पहले ऑडिट करने की जरूरत होती है।
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