म्हाडा के अफसरों को सुप्रीम कोर्ट से राहत

  • -आपराधिक केस दर्ज करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोकनई

दिल्ली। बिल्डर कंपनियों के साथ सांठगांठ करने और राज्य के खजाने को 40 हजार करोड़ का नुकसान पहुंचाने के मामले में म्हाडा के अफसरों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बांबे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया है। हाईकोर्ट ने म्हाडा के अफसरों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करने का आदेश दिया था। म्हाडा के अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने रियल एस्टेट कंपनियों को पुराने और जर्जर हो चुके इमारतों के रिडेवलपमेंट की अनुमति दी थी। इससे महाराष्ट्र सरकार को 40 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।

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