नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने रॉ के पूर्व अधिकारी आर.के. यादव की पचास हजार रुपये का जुर्माना माफ करने की मांग खारिज कर दी है। यादव ने पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान को भारत में शामिल कर वहां विधानसभा की 24 सीटें बनाने की मांग करने वाली याचिका दायर की थी। कोर्ट ने पिछले एक जुलाई को याचिका खारिज करने के साथ ही कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए आर.के. यादव पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। आर.के. यादव की याचिका में कहा गया था कि पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगिट भारत के क्षेत्र हैं, जिन पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। सरकार ने इस क्षेत्र में 24 विधानसभा सीटों में बांटा था। याचिका में कहा गया था कि केंद्र सरकार को पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगिट को लोकसभा सीट बनाए जाने का दिशानिर्देश जारी किया जाए।
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