रांची । झारखंड विकास मोर्चा (झाविमो) की महिला नेत्री के साथ यौन उत्पीड़न में आरोपित विधायक प्रदीप यादव ने मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। इससे पहले हाईकोर्ट इस मामले में आरोपित विधायक की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर चुका है।
विधायक यादव पर उनकी ही पार्टी की एक महिला नेता ने यौन शोषण का आरोप लगाते हुए देवघर महिला थाने में इसी वर्ष 03 मई को प्राथमिकी दर्ज करायी थी। प्राथमिकी के मुताबिक घटना 20 अप्रैल को करनीबाग के शिव सृष्टि पैलेस होटल में हुई थी। इसके बाद उन्होंने निचली अदालत में आत्मसमर्पण किया और जमानत याचिका दाखिल की थी। निचली अदालत ने भी उनकी जमानत को नामंजूर करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।
इसके बाद प्रदीप यादव ने हाइकोर्ट का रुख किया है। झाविमो महिला नेत्री के यौन उत्पीड़न के मामले में यादव को पुलिस जांच में दोषी पाया गया है। केस की अनुसंधानकर्ता साइबर डीएसपी नेहा बाला की रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में प्रदीप के खिलाफ मामला सत्य पाया गया है।
This post has already been read 6420 times!