रायपुर। अंतागढ़ टेपकांड मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, उनके पुत्र अमित जोगी द्वारा एसआईटी को कथित तौर पर सहयोग ना किए जाने के मामले में कोर्ट ने 26 अगस्त को तलब किया है। मंतूराम पवार और डॉ पुनीत गुप्ता को भी इसी दिन कोर्ट ने बुलाया है। एसआईटी का कहना है जोगी पिता-पुत्र अपना वॉइस सैंपल देने में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए विशेष न्यायाधीश लीना अग्रवाल ने जोगी पिता-पुत्र को नोटिस जारी किया है कि वे कोर्ट में आकर बताएं कि वे क्यों अपना वॉइस सैंपल नहीं देना चाहते हैं। एसआईटी ने इस संबंध में कोर्ट में अपील की थी कि दो बार नोटिस जारी करने के बाद भी अजीत जोगी और अमित जोगी सैंपल देने से इंकार कर रहे हैं। अफसरों ने उच्चतम न्यायालय के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि कोर्ट चाहे तो वॉइस सैंपल का आदेश दे सकता है। अब कोर्ट ने 26 अगस्त को अजीत जोगी, अमित जोगी, मंतूराम पवार और डॉ पुनीत गुप्ता को हाजिर होने को कहा है।
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