नई दिल्ली। कर्नाटक मामले पर सुनवाई के दौरान गुरुवार को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि दो विधायक पहले दाखिल एक याचिका वापस लेना चाहते हैं। क्या आपको कोई एतराज़ है? इस पर सिंघवी ने कहा कि नहीं, उन्हें कोई एतराज नहीं है। तब कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम उचित आदेश पारित करेंगे। उल्लेखनीय है कि पिछले 24 जुलाई को इस मामले की सुनवाई के दौरान जब दो निर्दलीय विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेने की मांग की तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि वकील रोहतगी एवं सिंघवी कहां हैं? हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। हम वरिष्ठ वकीलों की उपस्थिति में ही आदेश पारित करेंगे। दरअसल पिछले 23 जुलाई को कर्नाटक में मत विभाजन के बाद एचडी कुमारस्वामी की सरकार गिर गई, जिसके बाद इन विधायकों ने याचिका वापस लेने की मांग की। कुमारस्वामी सरकार से समर्थन वापस लेने वाले दो विधायकों आर. शंकर और एच. नागेश ने याचिका दायर की थी।
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