कर्नाटक के दो निर्दलीय विधायकों को नहीं मिली याचिका वापस लेने की अनुमति

नई दिल्ली। कर्नाटक मामले की सुनवाई के दौरान आज जब दो निर्दलीय विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेने की मांग की तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि वकील रोहतगी व सिंघवी कहां हैं? हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। हम वरिष्ठ वकीलों की उपस्थिति में ही आदेश पारित करेंगे।दरअसल कल कर्नाटक में मत विभाजन के बाद एचडी कुमारस्वामी की सरकार गिर गई जिसके बाद इन विधायकों ने याचिका वापस लेने की मांग की। पिछले 23 जुलाई को कर्नाटक में जल्द शक्ति परीक्षण की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने टाल दी थी। स्पीकर की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया था कि 23 जुलाई को ही बहुमत परीक्षण हो सकता है।कुमारस्वामी सरकार से समर्थन वापस लेने वाले 2 विधायकों आर शंकर और एच नागेश ने याचिका दायर की है। 

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