धनबाद : नाबालिग के साथ कुकर्म कर गर्भवती बनाने के आरोप में रोहतास बिहार के रहने वाले सुभाष गुप्ता नामक शख्स को धनबाद कोर्ट ने गुरुवार को 20 साल की सजा सुनाई. साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. मामले की जानकारी देते हुए पोक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक ओम प्रकाश तिवारी ने बताया कि पोक्सो के विशेष न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार शर्मा की अदालत ने सजा सुनाई है. पीड़िता के पिता की शिकायत पर सुभाष के विरुद्ध धनबाद के केंदुआडीह थाने में 5 जून 2016 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.
प्राथमिकी के मुताबिक सुभाष का पीड़िता के घर आना जाना था. वह पीड़िता को बहन कहता था. सुभाष पहले से शादीशुदा है और दो बच्चों का पिता है. बावजूद उसने नाबालिग को फंसा लिया और उसे सूरत भगा कर ले गया. वहां उसके साथ कुकर्म किया और वीडियो भी बनाया. वीडियो पीड़िता के रिश्तेदारों के बीच वायरल कर दिया. पीड़िता गर्भवती हो गई थी और एक बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी मृत्यु हो गयी.
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