बोकारो। बोकारो के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) रंजीत कुमार की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को सेक्टर- 4एफ झोपड़पट्टी निवासी अजय कर्मकार को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और विभिन्न धाराओं में कुल तीस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। मामले की विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 34 वर्षीय आरोपी अजय कर्मकार ने नाबालिग किशाेेरी को 17 अक्टूबर, 2016 को शादी का झांसा देकर व बहला-फुसलाकर अपने साथ मुजफ्फरपुर (बिहार) के गरौल ले जाकर अपने दोस्त के यहां रखा। वहीं उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए और 21 अक्टूबर 2016 को वह उसे लेकर लौटा। इस बीच 19 अक्टूबर 2016 को पीड़िता की मां ने सेक्टर-4 थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। इस बावत पॉक्सो के तहत मामला अदालत में चल रहा था। बीते 15 मई को अदालत ने उसे उक्त अपराध में दोषी करार दिया था। अदालत ने मंगलवार को आरोपित को दस वर्ष का सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
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