बोकारो। बोकारो के अपर सत्र न्यायाधीश- द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने सोमवार को हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए मृतका मधु देवी के पति राजकुमार राम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। राजकुमार ने 10 दिसंबर 2014 को अपनी पत्नी मधु गला घोंटकर हत्या कर दी थी। मामला सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत हनुमान नगर झोपड़ी, सेक्टर 12 का था। सिटी थाना कांड संख्या- 425/2014 एवं सत्रवाद संख्या- 151/2016 के तहत चले इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक आरके राय ने बहस की। उन्होंने बताया कि वर्ष 1998 में गया (बिहार) की रहने वाली मधु की शादी यहां हनुमान नगर निवासी राजकुमार राम से हुई थी। विवाह के बाद से ही छोटी-मोटी बातों को लेकर वह अक्सर अपनी पत्नी के साथ मारपीट किया करता था। 10 दिसंबर 2014 की रात को भी वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक कमरे में सोया था। पति-पत्नी में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और राजकुमार ने जाड़े के दिनों में कान में बांधने वाले स्कार्फ से मधु का गला घोंट दिया, जिससे उसकी तत्काल मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद वह फरार हो गया था। अगली सुबह बच्चों ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी सबको दी। घटना की जानकारी मिलने पर गया से मृतका के परिजन यहां पहुंचे। उसके भाई विनोद राम ने यहां सिटी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने राजकुमार को गिरफ्तार किया। डॉक्टर ने भी पोस्टमार्टम में गला घोंटकर मधु की हत्या किए जाने की पुष्टि की। अदालत ने भादवि की धारा 302 के तहत राजकुमार को आजीवन कारावास तथा 5000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न दिए जाने की स्थिति में उसे छह महीना अतिरिक्त कारावास झेलना होगा।
This post has already been read 6447 times!