नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर माह में अंतिम सुनवाई करेगा। सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के एक भाग को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पिछले 1 अप्रैल को जस्टिस एएम सप्रे ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस अंश को हटाने की मांग की है जिसमें कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश के किसी भाग में जांच करने के लिए दिल्ली पुलिस स्पेशल एक्ट की धारा 6 के तहत राज्य सरकार की सहमति लेनी होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 31 मार्च 2017 को ये आदेश दिया था। सीबीआई का कहना है कि जब आय से अधिक मामले की जांच शुरू हुई थी उस वक्त वीरभद्र सिंह केंद्र सरकार में मंत्री थे। जांच के दौरान वह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 8 दिसंबर 2017 को इस मामले पर जस्टिस एएम खानविलकर ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था।
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