अयोध्या में गैरविवादित जगह पर पूजा की इजाजत की मांग वाली याचिका खारिज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में गैरविवादित जगह पर पूजा की इजाजत की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि आप जैसे लोग देश को शांति से नहीं रहने देंगे । कोई न कोई इस मामले में कुछ न कुछ लेकर आ ही जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगाये गए पांच लाख के जुर्माने को भी हटाने से इनकार कर दिया। याचिका पंडित अमरनाथ मिश्रा ने दायर की थी। अमरनाथ मिश्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी पूजा की इजाजत की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अमरनाथ मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आठ मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले पर मध्यस्थता का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि मध्यस्थता के लिए कोई कानूनी अड़चन नहीं है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एस एम कलीफुल्ला की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय मध्यस्थों की नियुक्ति का आदेश दिया था । बाकी दो मध्यस्थ श्री श्री रविशंकर और वकील श्रीराम पांचू हैं।

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