रांची। रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने अविभाजित बिहार के अरबों रुपये के बहुचर्चित चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में बुधवार को फैसला सुनाया।
अदालत ने इस मामले में तीन पदाधिकारियों सहित 16 लोगों को सजा सुनाई। रामअवतार शर्मा, किशोर झा, महेंद्र कुमार और बसंत सिंह को चार-चार साल की सजा जबिक अन्य 12 लोगों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई गई।
उल्लेखनीय है कि चारा घोटाले के इस मामले में 2013 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को सीबीआई विशेष अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई थी। यह मामला चाईबासा कोषागार से 37.70 करोड़ रुपये के अवैध निकासी का है।
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