आदेश का पालन नहीं हुआ तो रोक दी जाएगी उच्च शिक्षा सचिव का सैलेरी : झारखंड हाई कोर्ट

रांची। झारखंड हाई कोर्ट में साहिबगंज जिला के बरहरवा कॉलेज में लेक्चरर पद पर कार्यरत अनिल कुमार एवं अन्य की अवमानना याचिका पर शुक्रवार काे सुनवाई हुई, जिसमें हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि यदि छह दिसंबर तक हाई कोर्ट की एकल पीठ के आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो उच्च शिक्षा सचिव एवं निदेशक के वेतन निकासी पर छह दिसंबर के बाद से रोक लग जाएगी।
हाई कोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता अनिल कुमार की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने पैरवी की। दरअसल, अनिल कुमार एवं अन्य को पंचम व छठे वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा रहा था, जिसे लेकर उनकी ओर से हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की गई थी। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने याचिकाकतार्ओं की याचिका स्वीकृत करते हुए वर्ष 2022 में राज्य सरकार को निर्देश दिया गया था कि याचिकाकर्ता को पंचम और छठे वेतनमान का लाभ दिया जाए लेकिन हाई कोर्ट के आदेश का अब तक अनुपालन नहीं किया गया।

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