हत्या मामले में पूर्व विधायक पौलूस सुरीन और नक्सली जेठा कच्छप दोषी करार

रांची। अपर न्यायायुक्त दिनेश कुमार की अदालत ने शनिवार को दो लोगों की हत्या मामले में पूर्व तोरपा विधायक पौलूस सुरीन और नक्सली जेठा कच्छप को अदालत ने दोषी करार दिया है। पौलूस सुरीन दो बार झामुमो के विधायक रह चुके हैं।
फैसले के दौरान नक्सली जेठा कच्छप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गोड्डा जेल से कोर्ट के समक्ष उपस्थित था, जबकि पौलूस सुरीन कोर्ट में सशरीर उपस्थित थे। अदालत ने इनकी सजा के बिंदु पर 10 अप्रैल को सुनवाई करेगी। साथ ही अदालत ने मामले की ट्रायल फेस कर रहे तीन महिला और कृष्णा महतो को साक्ष्य के अभाव में बरी किया है।
घटना खूंटी के तोरपा में साल 2013 की है। पुलिस मुखबिर के आरोप में भूषण कुमार सिंह और राम गोबिंद की हत्या की गई थी। मामले में पौलूस सुरीन, नक्सली जेठा कच्छप कृष्णा महतो और 3 महिला सहित छह आरोपित ट्रायल फेस कर रहे थे। इसी मामले में पीएफएलआई सुप्रीमो दिनेश गोप भी ट्रायल फेस कर रहे हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह पेश किए गए थे। जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह पेश किया गया।

This post has already been read 1152 times!

Sharing this

Related posts