रांची। अपर न्यायायुक्त राजीव रंजन की अदालत ने मंगलवार को ठेकेदार शक्ति सिंह हत्या मामले में कुख्यात अपराधी संदीप थापा सहित छह आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
26 दिसंबर 2015 को शक्ति की हत्या गोली मारकर की गई थी। इस हत्याकांड को हरमू बिजली ऑफिस के पास अंजाम दिया गया था। इसके बाद पुलिस ने संदीप थापा पर हत्या की साजिश होटवार जेल में रचने का आरोप लगाया था। शक्ति सिंह कुख्यात संदीप थापा के लिए काम करता था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से संदीप थापा पर लगे आरोप को साबित नहीं कर सकी । इसका लाभ आरोपितों को मिला। इसके बाद अपराधी संदीप थापा सहित छह आरोपित को बरी कर दिया गया।
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