झारखंड हाई कोर्ट से विष्णु अग्रवाल को मिली जमानत

रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने चेशायर होम रोड स्थित एक एकड़ की जमीन खरीद के मामले में जेल में बंद न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने विष्णु अग्रवाल को कुछ शर्तों के साथ जमानत प्रदान कर दी।
विष्णु अग्रवाल को निचली अदालत में एक-एक लाख रुपये के दो बेल बांड जमा करने के अलावा ईडी की अदालत में पासपोर्ट जमा कराने का भी निर्देश दिया है। इसके अलावा गवाहों को प्रभावित नहीं करने की शर्त भी रखी गई है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत में हर निर्धारित तिथि को उनको उपस्थित रहने का भी निर्देश दिया है।
पूर्व में हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अर्पण मिश्रा एवं सुमित गारोदिया ने पक्ष रखा। इससे पहले 18 सितंबर को ईडी कोर्ट ने विष्णु अग्रवाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद उनकी ओर से हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी।
विष्णु अग्रवाल को बीते 31 जुलाई, 2023 को ईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। उन पर चेशायर होम रोड की एक एकड़ की जमीन गलत ढंग से खरीदने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में विष्णु अग्रवाल सहित 10 आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल हो चुका है।

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