रांची। झारखंड हाई कोर्ट में झारखंड स्टेट बार काउंसिल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उसे छह माह की कार्य अवधि का विस्तार मिलने के बाद बार काउंसिल आफ इंडिया (बीसीआई) की ओर से फिर से काउंसिल के कार्यकाल को 18 माह का विस्तार देने के खिलाफ दायर संजय कुमार तिवारी की याचिका की सुनवाई सोमवार को हुई। मामले में हाई कोर्ट ने बार काउंसिल आफ इंडिया को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता की ओर से झारखंड स्टेट बार काउंसिल के काम पर तत्काल रोक लगाने का आग्रह किया गया था लेकिन हाई कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम राहत नहीं दी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता निलेश कुमार ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि झारखंड स्टेट बार काउंसिल का कार्यकाल जुलाई 2023 में समाप्त हो गया था। इसके बाद उसे छह माह का और कार्य अवधि विस्तार दिया गया था, जो जनवरी 2024 में समाप्त हो चुका है। इसके बाद बार काउंसिल आफ इंडिया ने पत्र जारी कर स्टेट बार काउंसिल के कार्यकाल को 18 माह का अवधि विस्तार दिया है, जो गलत है।
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