जेजे बोर्ड और राज्य बाल संरक्षण आयोग में रिक्त पदों पर झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार से 20 दिसंबर तक मांगी स्टेटस रिपोर्ट

रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजे बोर्ड), चाइल्ड वेलफेयर कमिटी (सीडब्ल्यूसी) और राज्य बाल संरक्षण आयोग में रिक्त पदों को लेकर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए सरकार को 20 दिसंबर तक समय दिया है।
महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव कृपानंद झा और बचपन बचाओ आंदोलन की ओर से जगजीत सिंह छाबड़ा वर्चुअल मोड में उपस्थित हुए। मामले में राज्य सरकार एवं सचिव कृपानंद झा की ओर से कहा गया कि रांची एवं जमशेदपुर में एक-एक अतिरिक्त जेजे बोर्ड के गठन को कैबिनेट ने स्वीकृति दी थी, राज्यपाल से भी इसकी अनुमति मिल गई थी।इसके बाद रांची में अतिरिक्त जेजे बोर्ड गठन कर लिया गया है, जबकि जमशेदपुर में इसके गठन की प्रक्रिया जारी है।
चाइल्ड वेलफेयर कमिटी (सीडब्ल्यूसी) में चेयरमैन के 6 जिलों में रिक्त पदों के लिए दो सप्ताह में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल कुछ उम्मीदवारों के बारे में कुछ शिकायत आई थी, जिसका वेरीफिकेशन कर दो सप्ताह में नियुक्ति पर किया शुरू कर ली जाएगी।
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि छह जिलों दुमका, हजारीबाग, कोडरमा, लोहरदगा, साहिबगंज, सिमडेगा को छोड़कर बाकी सभी जगह सीडब्ल्यूसी कार्यरत है। राज्य सरकार की ओर से मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं की जा सकी। कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए सरकार को 20 दिसंबर तक समय दिया है। इस मामले में बचपन बचाओ आंदोलन की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार तिवारी ने पैरवी की।

This post has already been read 1473 times!

Sharing this

Related posts