खास तरह की स्याही वाले पेन से ही वोट डालने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- निर्वाचन आयोग जाइए
नई दिल्ली। राज्यसभा चुनाव में एक खास तरह की स्याही वाले पेन से ही वोट डालने के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इससे लिए निर्वाचन आयोग जाने का निर्देश दिया। याचिका अमित साहनी ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि गलत पेन के इस्तेमाल से कई वोट रद्द कर दिए जाते हैं। याचिका में हरियाणा में 2016 में हुए राज्यसभा चुनाव का जिक्र किया गया था जिसमें गलत स्याही वाले पेन के इस्तेमाल की वजह से कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष वाले 12 वोट खारिज हो गए थे।
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