वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्नानघर के एएसआई सर्वे की मांग पर आधारित याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. वाराणसी जिला न्यायालय के न्यायाधीश एके विश्वेश्वर ने आज इस मामले में फैसला सुनाया. वाराणसी कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए याचिका खारिज कर दी. बंद स्नान खंड वाले इलाके के एएसआई सर्वे को लेकर कोर्ट में याचिका दायर करने वाली राखी सिंह अब इस मामले में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं.
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याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने कहा कि फिलहाल स्नानघर को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया जा रहा है. हालाँकि, ज्ञानवापी परिक्षेत्र के स्नान-दान के सर्वेक्षण के बिना, ज्ञानवापी परिक्षेत्र की सच्चाई सामने नहीं आ सकती है। इसलिए बाथरूम का सर्वे करना जरूरी है. वहीं, मस्जिद पक्ष ने हिंदू पक्ष की दलीलों पर आपत्ति जताई और कोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वजू क्षेत्र को सील कर दिया गया है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद वाराणसी जिला न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी.
बता दें कि याचिकाकर्ता राखी सिंह की ओर से दायर उक्त याचिका पर पिछले गुरुवार को बहस पूरी हो गई थी और अब जिला अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया है. वैसे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एएसआई फिलहाल ‘वुज़ो खाना’ को छोड़कर मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण कर रहा है। इस सर्वे में एएसआई यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद किसी हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर बनाई गई थी या नहीं।
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