पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पत्नी निर्मला देवी को कफन सत्याग्रह मामले में छह-छह माह की सजा

रांची। हजारीबाग से जुड़े कफन सत्याग्रह मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पत्नी निर्मला देवी की मुश्किलें बढ़ गई। रांची व्यवहार न्यायालय में अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने शनिवार को दंपती को छह-छह महीने की सजा सुनायी। इसके साथ ही पांच-पांच हजार का जुर्माना भी लगाया। इससे पहले हजारीबाग के बड़कागांव गोलीकांड मामले में साव दंपती को दस-दस साल की सजा सुनवाई गयी है। योगेंद्र साव को गोलीकांड के कई गंभीर आरोपों के तहत पहले भी जेल भेजा चुका है। और पढ़ें : दो युवतियों के साथ…

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