चंडीगढ़। महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराधों को देखते हुए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि रात के समय अगर कोई महिला अकेली है तो उसे घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी पुलिस की होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने मंगलवार को जारी आदेश में कहा कि रात 9 बजे से सुबह 6 बजे के बीच महिलाओं को घर जाने के लिए उपयुक्त साधन न मिलने की सूरत में उनको सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए मुफ़्त पुलिस सहायता मुहैया करवाई जाएगी।
मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी जानकारी के अनुसार राज्यभर में यह सुविधा 100, 112 और 181 नंबर पर मौजूद होंगी जिन पर संपर्क करने वाली महिला तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम (पी.सी.आर.) के साथ जुड़ जायेगी। मुख्यमंत्री ने डी.जी.पी. दिनकर गुप्ता को यह सुविधा राज्यभर में लागू करने को सुनिश्चित बनाने के आदेश दिए हैं। घर से ले जाने और छोड़ने की सुविधा उन महिलाओं को हासिल होगी, जिनके घर तक टैक्सी या थ्री-व्हीलर जैसे वाहन से सुरक्षित पहुंच न हो।
महिलाओं में सुरक्षा की भावना बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री ने आदेश दिए कि यातायात के दौरान सम्बन्धित महिला के साथ कम- से -कम एक महिला पुलिस अधिकारी ज़रूर होनी चाहिए। डीजीपी ने बताया कि राज्य में मोहाली, पटियाला और बठिंडा समेत अन्य बड़े शहरों में पुलिस मुख्यालयों पर अलग से पी.सी.आर. वाहन मौजूद होंगे।
प्रत्येक जिले में इस योजना को अमल में लाने के लिए डी.एस.पी./ए.सी.पी. (महिलाओं के विरुद्ध अपराध विंग) नोडल अधिकारी के तौर पर तैनात होगी। इन महिला पुलिस अधिकारियों के संपर्क नंबर पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस वेबसाइटों पर उपलब्ध होंगे। ए.डी.जी.पी. (अपराध) गुरप्रीत कौर दिओ इस सुविधा के लिए प्रांतीय नोडल अधिकारी होंगे।हिन्दुस्थान समाचार/संजीव, रामानुज
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