विपक्ष के विरोध के बीच तीन तलाक विधेयक संसद में पेश

नई दिल्ली। सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में एकसाथ तीन तलाक देने की प्रथा को खत्म करने के लिए एक बार फिर अध्यादेश के स्थान पर विधेयक प्रस्तुत किया। विधेयक का कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने विरोध किया और इस पर सदन में मत विभाजन भी हुआ। विधेयक को संसद में पेश करते समय केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) विधेयक 2019 मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाने का काम करेगा। इसके बाद विपक्षी दलों ने विधेयक को सदन में पेश किए जाने का विरोध किया और अपना-अपना मत रखा। इसके बाद सदस्यों के प्रश्नों का जवाब देते हुए रविशंकर ने अपना वक्तव्य रखा। विपक्ष ने विधेयक को पेश किए जाने का विरोध किया, जिसके बाद एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन औवेसी की मांग पर इस पर मतविभाजन भी किया गया। विधेयक को पेश किए जाने के पक्ष में 186 और विपक्ष में 74 वोट पड़े। बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस ने विधेयक पर अपना कोई मत नहीं रखा। विधेयक के विरोध में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि वह तीन तलाक की प्रथा को रोकने के लिए सरकार द्वारा लाए गए विधेयक का नहीं बल्कि उसके प्रावधानों का विरोध करते हैं। इससे मुस्लिम महिला जिन्हें पहले जबरन अपने आप पर छोड़ दिया जाता था। अब यह विधेयक ऐसे लोगों को उन महिलाओं के प्रति उनके दायित्व से भी मुक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि विधेयक को एक समुदाय की बजाए सभी समुदायों के लिए बनाया जाना चाहिए। विधेयक में प्रक्रिया से जुड़े सुरक्षात्मक उपाय नहीं किए गए हैं, जिसके चलते महिलाओं की स्थिति में इससे सुधार नहीं आने जा रहा है। आरएसपी नेता एनके प्रेमचन्द्रन ने विधेयक को संसद में पेश किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि यह मसला पर्सनल लॉ से जुड़ा है और इस पर कानून बनाकर विधायिका अपनी सीमा लांघ रही है। इसके अलावा यह दीवानी मामला है, जिसको सरकार आपराधिक बना रही है। विधेयक मौलिक अधिकारों के खिलाफ जाता है। एमआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन औवेसी ने कहा कि सरकार इस बात की चिंता नहीं कर रही कि मुस्लिम पुरुष के जेल जाने से महिला को भत्ता कौन देगा। सरकार केवल एक समुदाय को केन्द्रीत कर यह विधेयक ला रही है, वह ऐसा रुख सबरीमाला पर क्यों नहीं रखती। उन्होंने कहा कि वह तीन साल की कैद के प्रावधान का भी सीधा विरोध करते हैं।

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