Jharkhand : मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर ऑनलाइन बैठक का आयोजन

Deoghar : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने संबंधित अधिकारियों के साथ सभी प्रखंडो के प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने अपने क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को चिन्हित करते हुए योजना से जोड़ा, ताकि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

आगे उन्होंने सभी प्रखंडो के अंचलाधिकारियों को निर्देशित किया कि योजना के लाभ देने में लाभुकों को प्रमाण-पत्र लेने में किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही उन्होंने कहा कि जिले के युवा वर्ग को रोजगार देने के उद्देश्य से शुरू की गई यह योजना का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग योजना का लाभ ले सके।

इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के युवक और युवतियों को 25 लाख रूपए तक लोन ऋण देने का प्रावधान रखा गया। इसके अलावा बिना गारंटर के 50,000 रूपए तक का ऋण दिया जाएगा। जिससे युवा वर्ग को स्वरोजगार से जुड़ने में मदत मिलेगा।

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■ उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गई कि ऋण प्राप्त करने हेतु लाभुकों को निम्नलिखित अहर्त्ता पूर्ण करनी होगी….

  1. आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष की हो।
  2. आवेदक झारखंड राज्य का स्थायी निवासी हो एवं इससे संबंधित Online निर्गत प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा ।

3 झारखंड राज्य से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ( Online निर्गत ) |

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  1. ग्रामीण एवं शहरी में आवेदक की वार्षिक आय कुल 500000, ( पाँच लाख से अधिक न हो) ।
  2. आवेदक सरकारी / असरकारी सेवा में न हो । इस आशय का स्वघोषणा पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
  3. आवेदक किसी प्रकार कोई सरकारी / अर्द्धसरकारी संस्थान में ऋण अनुदान का लाभ पूर्व में नहीं लिया हो और किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं का डिफॉल्टर न हो । इस आशय का स्वघोषणा पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।
  4. आवेदक का आधार कार्ड की छायाप्रति / आयु संबंधी प्रमाण – पत्र / बैंक खाता नम्बर ( पासबुक के प्रथम पृष्ट की छायाप्रति ) उपलब्ध करानी होगी।
  5. 50,000.00 से अधिक के ऋण हेतु योजना प्रस्ताव देना होगा । योजना प्रस्ताव में आवेदक को यह जानकारी भी साझा करना अनिवार्य होगा कि उनके व्यवसाय ( वाहन ऋण छोड़कर ) में प्रति 1.50 लाख रूपये के निवेश में कितना रोजगार सृजित हो रहा है । किसी भी प्रकार के नशा यथा शराब , हड़िया , ताड़ी आदि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवसाय इस योजना अन्तर्गत आच्छादित नहीं किये जायेगें ।
  6. 50,001.00 रूपये से अधिक की परियोजना इकाई के कुल लागत का 10 प्रतिशत राशि आवेदन को मार्जिन मनी के रूप में वहन करना होगा ।
  7. योजना प्रस्ताव से संबंधित यदि कोई प्रशिक्षण लिया हो तो उसका प्रमाण – पत्र संलग्न करना होगा ।
  8. वाहन ऋण के आवेदकों के लिए आवेदक का पूर्व का बना हुआ व्यवसायिक ड्राइविंग लाइसेंस की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। साथ ही आवेदक द्वारा ऋण में लिए गए वाहन का व्यवसायिक निबंधन करना अनिवार्य होगा ।

■ योजना के आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज….
● आधार कार्ड
● आय प्रमाण पत्र
● जाति प्रमाण पत्र (अनु. जाती, अनु. जनजाति/पिछड़ा वर्ग हेतु)
● निवास प्रमाण पत्र
● जन्म प्रमाण पत्र
● आवेदक का दो पासपोर्ट साइज फोटो और दो फुल साइज फोटो।
● बैंक पासबुक (Bank Passbook)
● 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता दर्शाता हुआ सबंधित प्रमाण पत्र।

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