क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर सीबीआई और ईडी को हाईकोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने ईडी और सीबीआई को 2 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 13 नवम्बर को होगी। ट्रायल कोर्ट दोनों मामलों में मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर चुका है। पिछले 7 सितम्बर को कोर्ट ने मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पिछले 4 अप्रैल को ईडी ने मिशेल के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दायर किया था। ईडी ने आरोपपत्र में मिशेल की कंपनी के पार्टनर डेविड साइम्स को आरोपित बनाया है। ईडी ने मिशेल की कंपनी ग्लोबल सर्विसेज एफईजेड और ग्लोबल ट्रेडर्स को भी आरोपित बनाया है। मिशेल और साइम्स इन दोनों कंपनियों के डायरेक्टर हैं। इस चार्जशीट पर कोर्ट संज्ञान ले चुकी है। 22 दिसम्बर 2018 को भी कोर्ट ने मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मिशेल को प्रत्यर्पण से लाने के बाद 4 दिसम्बर 2018 की रात में ही सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई ने कहा था कि अगस्ता घोटाले की करीब 3 हजार करोड़ रुपये की रकम दुबई के दो खातों में ट्रांसफर किए गए। इस मामले का एक आरोपित राजीव सक्सेना सरकारी गवाह बन चुका है। इस मामले में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी, उनके भतीजे संजीव त्यागी और वकील गौतम खेतान को भी आरोपित बनाया गया है।

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