पाकुड़। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश पांडेय की अदालत ने मंगलवार को सामूहिक बलात्कार के दोषी गणेश मुर्मू को 25 साल की सश्रम कारावास के साथ ही एक लाख रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर चार साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। उल्लेखनीय है कि पाकुड़ कोर्ट से यह अबतक की सबसे लंबी सजा है। उल्लेखनीय है कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश पांडेय की अदालत ने स्पेशल पोक्सो एक्ट के तहत गैंगरेप के मुख्य आरोपित गणेश मुर्मू को 7 अप्रैल को दोषी करार दिया था। मामला सन् 2013 का है। रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता 7 अगस्त 2013 को अपनी दादी व चचेरी बहन के साथ महेशपुर बाजार गई थी। वापसी के दौरान छक्कुघारा गांव के पास सड़क के किनारे चार लड़कों ने पीड़िता समेत तीनों को डरा-धमकाकर जबरन पास की नदी के किनारे ले गए और आरोपित सेत हेम्बरम, प्रेमलाल मरांडी, सनातन हांसदा तथा गणेश मुर्मू ने बलात्कार किया था। इस कांड में संलिप्त चारों में से गणेश को छोड़ शेष तीन सेत हेम्बरम, प्रेमलाल मरांडी तथा सनातन हांसदा को जुबेनाइल बोर्ड ने जुबेनाइल घोषित किया था। जुबेनाइल कोर्ट में पोक्सो एक्ट के तहत तीनों का ट्रायल किया गया। इस दौरान अदालत ने बतौर गवाह दो डाॅक्टरों सहित कुल 14 लोगों को भी सुना गया। आखिरकार अदालत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उन्हें दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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