पूर्व आईपीएस अधिकारी भारती घोष को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में भाजपा में शामिल हुई पूर्व आईपीएस अधिकारी भारती घोष को 3 मामलों में गिरफ्तारी से राहत दी है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वो भारती घोष के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करे। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट 7 केस में भारती घोष की गिरफ्तारी पर रोक लगा चुका है।
भारती घोष का कहना है कि भाजपा में शामिल होने के चलते परेशान करने के लेस दर्ज किए गए। भारती ने इसकी सीबीआई जांच की मांग की थी। भारती का कहना है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने अब उसके खिलाफ तीन और नए मामले दर्ज किए हैं। सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि भारती घोष के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारती के निजी सुरक्षाकर्मी से बातचीत के टेप कोर्ट के समक्ष पेश किया। कोर्ट तीन सप्ताह बाद इस मामले पर सुनवाई करेगा।

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