रांची। एक चेक बाउंस होने के मामले में आरोपित पर कार्रवाई करने में लापरवाही बरतने में न्यायालय ने एक थाना प्रभारी को कर्तव्यहीनता का नोटिस भेज दो सप्ताह में जवाब देने का आदेश दिया गया है। शुक्रवार को स्थानीय ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट कुमार विपुल की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में डोरंडा थाना प्रभारी को न्यायालय में उपस्थित होकर दो सप्ताह में जवाब देने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि उपरोक्त कृत्य को कर्तव्यहीनता मानते हुए आपकी सेवा पुस्तिका में प्रतिकूल प्रविष्टि करने और आपका वेतन भत्ता रोक देने का आदेश क्यों नहीं पारित किया जाए। गौरतलब है कि चेक बाउंस का यह मामला 2013 से जुड़ा है। धुर्वा निवासी वंदना ने शुक्ला कॉलोनी निवासी अशोक कुमार सिंह के खिलाफ 30 हजार रुपये का चेक बाउंस होने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोपित अशोक कुमार सिंह की गिरफ्तारी के लिए अदालत से पहले जमानती और बाद में गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। लेकिन थाना प्रभारी ने जानबूझकर कोर्ट के नोटिस कोे तामील नहीं करवाया। जबकि राष्ट्रीय लोक अदालत के नोटिस का तामीला, जो रिकॉर्ड पर है, उससे पता चलता है कि अभियुक्त अपने घर पर ही रह रहा है। इस पर अदालत ने डोरंडा थाना प्रभारी से स्पष्टीकरण मांगा गया, जिसका पालन भी थाना प्रभारी ने नहीं किया। इसके बावजूद थाना प्रभारी ने न कोई जवाब नहीं दिया और न ही न्यायालय में उपस्थित हुए थे।
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