बिल्डर और सहायक अभियंता को सजा

रांची। सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश दिवाकर पांडे की अदालत ने बिल्डर चंद्रकांत रायपत (मेसर्स आधारशिला कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर) और आरआरडीए के तत्कालीन सहायक अभियंता रजत राय को नियमों का उल्लंघन कर भवन निर्माण करने के मामले में सजा सुनाई। अदालत ने चंद्रकांत रायपत को धोखाधड़ी, आपराधिक षडयंत्र और अन्‍य मामलों में दो साल की जेल और दस हजार रुपये का जुर्माना और तत्कालीन सहायक अभियंता को तीन साल की जेल और 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। उल्‍लेखनीय है क‍ि मेसर्स आधारशिला कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर ने काली बाबू स्ट्रीट नंदन अपार्टमेंट (बी प्लस जी प्लस 8) का निर्माण कराया था। इसकी उंचाई 26.1 मीटर है। जांच टीम ने पाया कि नंदन अपार्टमेंट के सामने सड़क की चौड़ाई मात्र 8.32 से 8.75 मीटर की है। उस समय के नियमाेें के अनुसार ऐसे भवन जिसकी ऊंचाई 15 मीटर से अधिक है तो सड़क की चौड़ाई 12 मीटर होनी चाहिए। इस निर्माण के लिए तत्कालीन सहायक अभियंता सह प्रभारी टाउन प्लानर ने नक्शा की स्वीकृति दी थी। इसके अलावा चंद्रकांत रायपत ने जमीन मालिक का नकली हस्ताक्षर कर नक्शा पास कराया था। मामले में अभियोजन की ओर से 12 जबकि बचाव पक्ष से दो गवाही कराई गई थी।

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