गैंगरेप मामले में बोकारो कोर्ट का बड़ा फैसला, एक को ताउम्र सजा, दूसरे को 20 साल की कैद

बोकारो : बोकारो के विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) रंजीत कुमार की अदालत ने 13 वर्षीय एक बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बड़ी सजा सुनाई है. सोमवार को अदालत ने आरोपी फरीद खान (48) को जहां मृत्युपर्यन्त (अंतिम सांस तक) कारावास की सजा सुनाई, वहीं दूसरे आरोपी सन्तोष कुमार (32) को 20 साल की जेल मुकर्रर की गई. फरीद जब तक जिंदा रहेगा, तब तक जेल में ही उसकी जिंदगी बीतेगी. दोनों आरोपी हजारी मोड़, स्वांग (गोमिया) के रहने वाले हैं. दोनों को बीते 14 मई को उक्त अपराध में अदालत ने सिद्धदोष करार दिया था.

मामले के विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने बताया कि 25 जुलाई 2017 को आरोपियों ने ओल्ड माइंस, स्वांग में 13 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था. बच्ची अपने घर में अपने छोटी बहन और छोटे भाई के साथ थी. माता-पिता घर के बाहर गये थे. उसी क्रम में उसके घर का दरवाजा खटखटाकर तीन लोग एक साथ भीतर घुस गये. एक ने हेलमेट पहन रखी थी. बच्ची ने उसे तो नहीं पहचाना, बाकी दो फरीद और संतोष की शिनाख्त हो गयी. घर में घुसने के साथ ही संतोष ने उसके छोटे भाई और छोटी बहन को पकड़कर अपने कब्जे में लिया. जबकि फरीद ने बच्ची को एक अलग कमरे में ले जाकर उसके साथ घिनौना कार्य किया. बाद में उसके माता-पिता आये और बच्ची को गंभीरावस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कई दिनों की गहन चिकित्सा के बाद उसकी तबीयत ठीक हो सकी. इसके बाद मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी. अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी फरीद और इसमें साथ देने को लेकर संतोष को भी दोषी करार दिया.

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