मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. बता दें कि कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले वकील पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
विशेष रूप से, ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी से संबंधित आपराधिक मानहानि मामले में गुजरात की एक अदालत द्वारा दो साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दी. उच्चतम न्यायालय द्वारा 4 अगस्त को ‘मोदी’ उपनाम वाली टिप्पणी से संबंधित मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने गांधी की सदस्यता बहाल कर दी।
कांग्रेस नेता को मार्च 2023 में निचले सदन से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। 2019 में बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने गांधी की एक टिप्पणी के खिलाफ शिकायत की थी. राहुल गांधी ने यह टिप्पणी 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान की थी.
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