जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने कहा कि संविधान हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है, लेकिन इस व्यक्तिगत अधिकार को धर्म परिवर्तन के सामूहिक अधिकार में नहीं बदला जा सकता है.
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यौन शोषण और जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी. समाचार पोर्टल ‘आज तक’ की रिपोर्ट के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश अवैध धर्मांतरण विरोधी अधिनियम, 2021 का उद्देश्य सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देना है, जो भारत में सामाजिक सद्भावना को दर्शाता है साथ ही इस कानून का उद्देश्य भारत में धर्मनिरपेक्षता की भावना को कायम रखना है!
न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने आगे कहा कि संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है, लेकिन यह व्यक्तिगत अधिकार धर्म बदलने के सामूहिक अधिकार में तब्दील नहीं होता है, क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता ही धर्म की स्वतंत्रता है। धर्म परिवर्तन कराने वाले के साथ-साथ धर्म परिवर्तन कराने वाले को भी अधिकार है।
हाईकोर्ट ने अजीम नाम के शख्स को जमानत देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की. याचिकाकर्ता अजीम के खिलाफ एक लड़की को जबरन इस्लाम में परिवर्तित करने और उसका यौन शोषण करने के आरोप में आईपीसी की धारा 323/504/506 और उत्तर प्रदेश अवैध धर्मांतरण रोकथाम अधिनियम, 2021 की धारा 3/5 (1) के तहत मामला दर्ज किया गया था उनके याचिकाकर्ता आरोपी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया कि उसे झूठा फंसाया गया है. उन्होंने दावा किया कि रिपोर्ट करने वाली लड़की, जो उसके साथ रिश्ते में थी, ने स्वेच्छा से अपना घर छोड़ दिया था और संबंधित मामले में धारा 161 और 164 सीआरपीसी के तहत अपना बयान दे चुकी थी।
दूसरी ओर, सरकारी वकील ने आरोपी की जमानत का विरोध करते हुए सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दिए गए बयान का हवाला दिया, जिसमें उस पर धर्म परिवर्तन करने और धर्म परिवर्तन किए बिना शादी करने का दबाव डालने की बात कही गई थी.
इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में, अदालत ने पाया कि मुखबिर ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा था कि याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्य उसे इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए मजबूर कर रहे थे उन्हें ईद-उल-अधा पर जानवरों की बलि देने और मांसाहारी भोजन पकाने और खाने के लिए भी मजबूर किया गया था।
अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर उसे बंदी बना रखा था और उसे कुछ इस्लामी अनुष्ठान करने के लिए मजबूर किया था, जो उसके परिवार के सदस्यों को स्वीकार्य नहीं थे। इसके अलावा, अदालत ने माना कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए बयान में एफआईआर के संस्करण को बरकरार रखा गया था। अदालत ने यह भी माना कि याचिकाकर्ता यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं ला सका कि शादी/निकाह से पहले लड़की को इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए 2021 अधिनियम की धारा 8 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था।
तथ्यों और परिस्थितियों पर गौर करने के बाद, अदालत ने याचिकाकर्ता की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि यह 2021 के अधिनियम की धारा 3 और 8 का घोर उल्लंघन है, जो 2021 के अधिनियम की धारा 5 के तहत दंडनीय है।
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