नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के औरंगाबाद में जिला जज डॉ. दिनेश प्रधान के साथ मारपीट के मामले पर सुनवाई करते हुए आरोपित सब-इंस्पेक्टर को पक्षकार बनाने को कहा। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर दो हफ्ते बाद सुनवाई करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप आरोपित के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं लेकिन आप उसे पक्षकार क्यों नहीं बनाते। आप याचिका में संशोधन कर आरोपित पुलिस अधिकारी को पक्षकार बनाइए। एक वकील विशाल तिवारी ने याचिका दायर कर पुलिस अधिकारी प्रणव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। पिछले महीने औरंगाबाद के जिला जज के साथ पुलिस ने मारपीट की थी। याचिककर्ता ने कहा है कि जब आम लोगों पर पुलिस द्वारा हमला होता है तो न्यायपालिका से संपर्क करते हैं लेकिन यहां न्यायपालिका पर हमला हुआ है।
याचिका में मांग की गई है कि इस घटना की जांच के लिए हाईकोर्ट के सिटिंग जजों का दो सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया जाए। याचिका में आरोपित पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की गई है। इस घटना के लिए बिहार के डीजीपी और औरंगाबाद के एसपी के खिलाफ भी उचित कार्रवाई की मांग की गई है। बिहार जुडिशियल सर्विसेज एसोसिएशन ने बिहार के डीजीपी को पत्र लिखकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
This post has already been read 563 times!