झारखंड हाई कोर्ट ने निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन के मामले में ईडी से मांगा जवाब

रांची। झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को बरियातू रोड स्थित सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद-बिक्री मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन की ओर से रांची की निचली अदालत के संज्ञान आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई हुई। मामले में हाई कोर्ट ने ईडी से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
मामले में छवि रंजन की ओर से ईडी कोर्ट के जरिये लिए गए संज्ञान आदेश को चुनौती देते हुए केस को निरस्त करने का आग्रह किया गया है। साथ ही छवि रंजन की ओर से अपनी गिरफ्तारी को भी अवैध बताया गया है।
दरअसल, बरियातू में सेना की जमीन के कागजात की हेराफेरी मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को ईडी टीम ने चार मई, 2023 को गिरफ्तार किया था, उसी समय से वे जेल में हैं। इस मामले में उनकी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है।
उल्लेखनीय है कि मामले में ईडी के जरिये छवि रंजन के खिलाफ ईसीआईआर 1/2023 दर्ज किया है। इसमें छवि रंजन और अमित कुमार अग्रवाल सहित 10 आरोपितों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। जमीन खरीद-बिक्री मामले को लेकर बरियातू थाना में अमित अग्रवाल और छवि रंजन सहित अन्य के खिलाफ कांड संख्या 141/2022 दर्ज किया गया है।

This post has already been read 371 times!

Sharing this

Related posts