रांची। झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय (जेएसएससी-सीजीएल) परीक्षा पेपर लीक मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान झारखंड हाई कोर्ट ने सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 का परीक्षाफल प्रकाशन करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।
अदालत ने कहा है कि जब तक कोर्ट आदेश नहीं देता तब तक रिजल्ट जारी ना किया जाये। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा पेपर लीक होने के संबंध में दर्ज शिकायत पर परीक्षा संचालन अधिनियम 2023 के तहत पुलिस एफआईआर दर्ज करे और अनुसंधान कर रिपोर्ट दें। इस मामले की अगली सुनवाई अब 22 जनवरी, 2025 को होगी।
This post has already been read 524 times!