रांची। झारखंड के हर थानों में महिला मुंशी के लिए आवेदन पत्र जारी कर दिया गया है। डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर यह आवेदन जारी किया गया है। आवेदन पत्र में महिला मुंशी बनने के लिए कई शर्तें भी रखी गई हैं। उन शर्तों को पूरा करने के बाद ही महिला पुलिसकर्मी थानों में मुंशी का काम कर पाएंगी।
डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बुधवार को बताया कि महिला पुलिस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह तय किया गया था कि कम से कम शहर के हर थाने में महिला मुंशी की तैनाती की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस मामले को लेकर कई बार डीजीपी अनुराग गुप्ता से बात भी की थी। डीजीपी ने कहा कि थाने में जो भी महिला पुलिसकर्मी मुंशी बनकर जाए वह किसी दबाव में नहीं जाए, बल्कि खुद से तय करें कि उन्हें महिला मुंशी बनना है या नहीं। प्रभारी के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य मुंशी का ही होता है। मुंशी को थाने में समय भी ज्यादा देना होता है। ऐसे में जो महिला पुलिसकर्मी 12 से 14 घंटे तक काम करने में सक्षम हैं वही महिला मुंशी के लिए आवेदन करें।
आवेदन पत्र के ऊपर में यह लिखा गया है कि फॉर्म को वही महिला पुलिसकर्मी भरें जो थाना में आवश्यकता अनुसार लंबी अवधि यानी 12 से 14 घंटा कार्य करने के लिए तैयार हो। इसके लिए उन्हें अपने गृह जिला, वर्तमान पदस्थापना और इकाई का नाम लिखना है। फार्म भरते समय यह भी लिखना है कि आपको झारखंड के कौन से स्थानीय भाषा की जानकारी है। यदि आवेदन करने वाली महिला आरक्षी को झारखंड के किसी स्थानीय भाषा की जानकारी होगी तो उनकी वैसे ही थाने में पदस्थापना होगी, जहां जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं। यदि महिला आरक्षी को बेहतरीन अंग्रेजी आती है तो उन्हें शहर के थानों में महिला मुंशी का काम दिया जाएगा। महिला मुंशी के पद पर आवेदन करने वाली महिला कांस्टेबल को हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग भी आनी चाहिए।
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